मनरेगा की नियमों में अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए देना होगा मालिकाना हक का सबूत

जयपुर (कमलेश जैन) सरकार द्वारा मनरेगा के नियमों में बदलाव किया गया है। अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए कुछ दिशानिर्देशों की पालन करनी होगी। जमीन पर मालिकाना हक का पूरा ब्योरा देना होगा। साथ ही उसमें जमीन मालिक का जाबकार्डधारी होना या उसके परिवार के किसी जाबकार्डधारी सदस्य का काम करना भी जरूरी होगा। मनरेगा आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं ।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से निजी जमीन पर काम कराया जाता है। इसमें पौधारोपण, पोखर खुदाई जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए कुछ दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी। अब जमीन पर मालिकाना हक का पूरा ब्योरा देना होगा। साथ ही उसमें जमीन मालिक का जाबकार्डधारी होना या उसके परिवार के किसी जाबकार्डधारी सदस्य का काम करना भी जरूरी होगा। हालांकि, यह नियम पहले से है कि जाबकार्ड रहने पर ही निजी जमीन पर मनरेगा का काम करा सकते हैं। लेकिन अब उसमें काम करने की अनिवार्यता भी रखी गई है।






