जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन पर पंचायत समिति में दिया गया प्रशिक्षण
सूचना समय पर नहीं देने पर 250 से 1000 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) पंचायत समिति सभागार में बुधवार को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संबंधित खंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी चेतन प्रकाश मीणा ने नए नियमों की जानकारी दी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि जन्म-मृत्यु की घटना को 21 दिवस के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। 21 दिवस के बाद सूचना देने पर विलंब शुल्क लिया जाएगा। 21 से 30 दिवस के भीतर सूचना देने पर ₹20 विलंब शुल्क। 30 दिवस से एक वर्ष के भीतर सूचना देने पर ₹50 विलंब शुल्क। एक वर्ष के बाद सूचना देने पर ₹100 विलंब शुल्क।
संशोधित नियमों के अनुसार, यदि चिकित्सा संस्थान 21 दिवस से अधिक देरी करते हैं या सूचना समय पर नहीं देते, तो पहले ₹50 पेनल्टी थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹250 से ₹1000 तक कर दिया गया है। अब जन्म-मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रेशन में नोटरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है। इस अवसर पर प्रधान कौशल किशोर शर्मा, विकास अधिकारी सीता राम मीणा, ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।






