विश्व सामायिक न्याय दिवस पर बालक -बालिकाओं को दी विधिक जानकारी
भरतपुर, 20 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज टैक्नोलॉजी पार्क, सेवर, भरतपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
िविर में चीफ लीगल डिफेन्स काउन्सिल अधिवक्ता माधवेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित बालक-बालिकाओं को बताया कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरूआत वर्ष 2009 से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विशेष में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार प्रदान करना है साथ ही लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करने हेतु जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी आयुशी गोयल द्वारा बताया कि सामाजिक न्याय वह दृष्टिकोण है जिसमें हर कोई समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार होता है। साथ ही बालक-बालिकाओं के उनके अधिकारों, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा एवं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा बताया कि समाज में यह जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि सभी एक हैं और किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही समाज में व्याप्त असमानता को जड़ से समाप्त करना है। इसी क्रम में उन्होनें विधिक सेवा अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल अधिवक्ता सुरेन्द्र पाठक द्वारा उपस्थित बालक-बालिकाओं को उनके अधिकारों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज टैक्नोलॉजी पार्क, सेवर, भरतपुर के निदेशक आलोक शर्मा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ, गुड टच बैड टच एवं कन्या भू्रण हत्या निषेध आदि की जानकारी प्रदान की गई। शिविर के अंत में निदेशक शर्मा ने उपस्थितजनों का धन्यवाद दिया।
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