अभिलंब सरेंडर कर दे राशन कार्ड वरना पड सकता है भारी...
लक्ष्मणगढ़ (अलवर ) कमलेश जैन
देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य विभाग द्वारा गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं सरकारी योजनाओं का लाभ जो पात्र नहीं है वह भी उठा रहे हैं । गैर पात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवाने का आरोप लगा है। सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब सरकार ऐसे राशन कार्ड धारकों की गहनता से जांच कर रही है। गैर पात्र लोगों को तुरंत राशन कार्ड सरेंडर कर देना आवश्यक है। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इन्हीं राशन कार्डों के आधार पर गरीबों और जरूरतमंदों को योजनाएं मुहैया कराती हैं। ये राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वालों की जरूरतों के लिए बनाए गए हैं।
भारत सरकार ने राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। संपत्ति का स्वामित्व , यदि किसी व्यक्ति के पास प्लॉट, फ्लैट या मकान सहित 100 वर्ग मीटर से अधिक भूमि है, तो वे राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
वाहन स्वामित्व ,यदि किसी के पास कार या ट्रैक्टर जैसा चार पहिया वाहन है, तो वे राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं। जिनके घर में रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर है वे भी राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो सरकार उन्हें राशन कार्ड नहीं देगी। परिवार की वार्षिक आय गांवों में 2 लाख रुपये और शहरों में 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि परिवार की आय इस सीमा से अधिक है, तो उन्हें राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। टैक्स योग्य आय वाले और सालाना आयकर दाखिल करने वाले भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं। अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो वह भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य है।
अगर आपको गलती से या गलत दस्तावेज देकर खाद्य सुरक्षा लाभ राशन कार्ड मिल गया है तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए। भारत सरकार फर्जी तरीके से राशन कार्ड हासिल करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। यदि आपके पास राशन कार्ड है। लेकिन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको खाद्य विभाग कार्यालय में जाना होगा और कार्ड सरेंडर करना होगा।