राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण

Feb 21, 2025 - 17:48
Feb 21, 2025 - 17:48
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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण

 सिरोही (रमेश सुथार) – राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के पुलिस पदाधिकारीयो व पुलिस कर्मियों को कोटपा-2003 से संबंधित प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस लाइन के सामुदायिक सभागार में सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी के निर्देशानुसार गुरुवार को दिया गया। सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 की धारा 4, 5, 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है– 

धारा 4– सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है । उलंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेमी x 30 सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना होगा ।

धारा 5– तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है । तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को 60 सेमी x 45 सेमी का बोर्ड प्रदर्शित करना है , जिसमें "तम्बाकू के कारण कैंसर होता हैं। " लिखा होना चाहिए ।
कोई भी दुकान मालिक कोई ब्रांड का नाम एवं रंगीन फोटो प्रदर्शित नहीं करेगा ।उक्त नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये जुर्माना एवं 1 से 5 साल की कैद हो सकती है

धारा 6(क)– 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है साथ ही 18 वर्ष के कम आयु वर्ग द्वारा बेचा भी नहीं जाएगा ।
दुकानों को बोर्ड दिखाना है कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री "18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है।"उक्त नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

धारा 6(ख)– शिक्षा संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। संस्था प्रभारी को प्रवेश द्वार पर बोर्ड प्रदर्शित करना होगा कि " तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान ,इस शिक्षण संस्थान के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है "उक्त नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

धारा 7– बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है। चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेट के 85 प्रतिशत भाग पर स्पष्ट रूप से छपे होने आवश्यक है। उक्त नियम का उल्लंघन पर 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 10000 रूपये का जुर्माना किया जा सकता है।

डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉ. एसपी शर्मा ने तंबाकू के उपयोग से होने वाले परेशानियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुख स्वास्थ्य व संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखकर स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू को जब गुटखा, पान मसाला या खैनी के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके कारण मुंह में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट के पीने से शरीर में व्यापक बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) साँस की बीमारी ,फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।

जिला ऐपिडेमियोलोजिस्ट धनीराम झा ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कोटपा एक्ट 2003 की विस्तृत जानकारी देते हुए विभिन्न धाराओं के बारे में बताया साथ ही तम्बाकू सेवन नहीं करने वही दूसरों को भी तम्बाकू सेवन से बचाने की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण रिजर्व पुलिस लाइन प्रभारी राजेश पंचाल पुलिस निरीक्षक, जिला आईईसी समन्वयक दिलावर खां, एनटीसीपी डीईओ बलवान सिंह कौल उपस्थित रहे।
सीएमएचओ डॉ खराडी ने आमजन एवं मीडिया से आग्रह किया है कि आप सभी भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की इस मुहिम में सक्रिय सहभागिता निभायें ।

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