वांछित आरोपियों पर 35-35 हजार का ईनाम घोषित
भरतपुर (कोश्लेंद्र दतात्रेय)
भरतपुर, 1 जुलाई। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश ने जानकारी दी कि धारा 302, 120बी, 34 भा.द.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी में वांछित आरोपी गोविन्द पुत्र राधेलाल, जाति जाट, निवासी रीठौठी, पुलिस थाना कुम्हेर, जिला डीग व रणजीत पुत्र सुरजीत सिंह, निवासी दारापुर, जिला माँगा (पंजाब) फरार चल रहें हैं।
पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त प्रकरण में वांछित आरोपियों को बन्दी बनाने या बन्दी करवाने या बन्दीकरण का विरोध किये जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर, बन्दी बनायेगा या बन्दी बनाने के लिये सही सूचना देगा या बन्दी करवाने वाले को पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज द्वारा 35,000-35,000 रूपये का नगद पारितोषिक प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पारितोषिक वितरण के सम्बन्ध में महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पूर्व में घोषित ईनाम राशि को निरस्त किया जाता है।