नारायणपुर तहसीलदार ने बंजर भूमि से अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकारी पर किया जुर्माना

नारायणपुर (भारत कुमार शर्मा ) कस्बे के समीपवर्ती गांव मुंडावरा में स्थित पटवार हल्का मुण्डावरा बजड़ भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को तहसीलदार नारायणपुर हल्का पटवारी की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी रामोतार पुत्र सुण्डा जाति बावरिया द्वारा नाजायज कब्जा/अतिक्रमण किया हुआ है जिसमें बाजरा की बुआई एवं पक्का निर्माण किया हुआ था जिसे भौतिक रूप से मौके से बेदखल भी कर दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमी रामोतार पुत्र सुण्डा जाति बावरिया निवासी मुण्डावरा ने वाके मौजा मुण्डावरा के आराजी खसरा नम्बर 1445 रकबा 12.09 हैक्टेयर किस्म बंजड बेहड में से 1.5 हैक्टेयर में सरसो एवं गेहू की बुआई सम्वत् 2081 में काश्त कर पुनः अतिक्रमण कर लिंयां है अर्थात गैरसायल रामोतार पुत्र सुण्डा जाति बावरिया निवासी मुण्डावरा उक्त भूमि पर अतिचारी है। गैरसायल द्वारा सम्वत् 2081 फसल में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था। जिसे धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया था। अब गैरसायल ने पुनः अतिक्रमण किया है। अतः रामोतार पुत्र सुण्डा जाति बावरिया निवासी मुण्डावरा आराजी खसरा नम्बर 1445 ग्राम मुण्डावरा पर से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत कार्यवाही कर रामोतार पुत्र सुण्डा जाति बावरिया निवासी मुण्डावरा को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया ।






