पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास:रस्सी से गला दबाकर की थी हत्या

Feb 20, 2025 - 19:00
Feb 20, 2025 - 19:13
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पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास:रस्सी से गला दबाकर की थी हत्या

भरतपुर ,राजस्थान 

भरतपुर जिले के न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3 के न्यायाधीश सीताराम मीना ने एक हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा और 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी और, शव को पास ही खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। शादी के बाद से पति-पत्नी में अनबन रहती थी। जिसके चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अपर लोक अभियोजक भगत सिंह सूरौता ने बताया की मृतका के भाई राकेश राना 6 सितंबर 2022 को चिकसाना थाने में FIR देते हुए बताया था की 2 साल पहले उसकी दो बहनें कृष्णा और नीरू की शादी हिम्मत और पिंटू निवासी बिरवाई थाना चिकसाना के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पिंटू और कृष्णा की अनबन रहती थी। 6 सितंबर सुबह करीब 4 बजे उसके बड़े जीजा हिम्मत ने फोन कर बताया की मेरी छोटी बहन कृष्णा घर से गायब है। कृष्णा का पति घर पर है लेकिन, वह कृष्णा के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। जिसके बाद कृष्णा के परिजन उसके ससुराल पहुंचे। इस दौरान घर करीब 2 सौ किलोमीटर दूर कृष्णा का शव के खेत में गढ़ा हुआ मिला। पिंटू ने कृष्णा की हत्या कर उसके शव को खेत में गाढ़ दिया था। जांच में पता लगा की पिंटू ने अपनी पत्नी कृष्णा को प्लास्टिक की रस्सी से गला दबाकर मारा था। शव के हाथ भी दुपट्टे से बंधे हुए थे। जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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