दहेज व हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा व अन्य 6 को भी माना दोषी

Mar 5, 2025 - 21:45
Mar 5, 2025 - 22:19
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दहेज व हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा व अन्य 6 को भी माना दोषी
दहेज व हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा व अन्य 6 को भी माना दोषी

कठूमर (अशोक भारद्वाज):- उपखंड मुख्यालय पर स्थित अपर जिला सेशन न्यायालय में बुधवार को न्यायाधीश श्रीमति सरिता धाकड़ ने कठूमर थाने के गत करीब11 वर्ष पुराने एक दहेज व हत्या प्रकरण में एक आरोपी को आजीवन कारावास व अन्य छः जने को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई। प्रकरण को लेकर रीडर महेश चंद शर्मा ने बताया कि सत्यदेव पुत्र रामदयाल उम्र 37 वर्ष निवासी नगला सीताराम को धारा 498 ए में 3 वर्ष कठोर कारावास₹10000 जुर्माना, 302 में आजीवन कारावास 25000 रुपए जुर्माना,176 आईपीसी में 6 माह कारावास ₹500 जुर्माना व रामदयाल पुत्र रामचरण उम्र 65 वर्ष 498 ए आईपीसी में 3 वर्ष साधारण कारावास ₹10000 अर्थदंड एवं महेश पुत्र परसद 38 वर्ष, नेकराम पुत्र दामो 40 वर्ष, रमेश चंद्र पुत्र रामचरण 48 वर्ष, परसद उर्फ रामप्रसाद पुत्र चिरंजी 65 वर्ष, हरिओम उर्फ हरीराम पुत्र दामोदर उम्र 45 वर्ष सभी निवासियान नगला सीताराम को 201 आईपीसी का दोषी पाया गया।

इधर अभियोजन अधिकारी सुनील अवस्थी ने बताया कि दहेज व हत्या के मामले में 18 नवंबर 2014 में मृतका राजन देवी के भाई राजेश पुत्र ठाकुर लाल निवासी नगला खूवा ने सात मुलजिमानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि उसकी बहन की दहेज को लेकर हत्या कर उसके शव को जलाया जा रहा था सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधजली लाश को जलती हुई चिता से लाया गया जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। जिसकी न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई उक्त प्रकरण में 24 गवाह व 36 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किए गए व पुलिस जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में आरोपियों को न्यायाधीश सरिता धाकड़ द्वारा सजा सुनाई गई।

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अशोक भारद्वाज कठूमर कठूमर, अलवर, राजस्थान