खबर का हुआ असर, खबर प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान ,निजी स्कूलों को पाबंद करते हुए अभिभावकों को दी राहत

Feb 23, 2023 - 23:20
Feb 24, 2023 - 15:01
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खबर का हुआ असर, खबर प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान ,निजी स्कूलों को पाबंद करते हुए अभिभावकों को दी राहत

रामगढ (अलवर, राजस्थान/ राधेश्याम गेरा) मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने प्री प्राइमरी में निशुल्क शिक्षा पाने वाले लाटरी द्वारा आवंटित छात्रों को बिना किसी अनुबंध अथवा शर्त के निशुल्क प्रवेश देने के लिए आदेश जारी कर पाबंद किया है। और आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूल संचालको के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा सन 2012 से सरकार द्वारा जारी लाटरी अनुसार शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जरूरत मंद 25% बच्चों को कक्षा एक से निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जिसमें निशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की फीस की भरपाई सरकार द्वारा गैर सरकारी स्कूलो को की जा रही है।

लेकिन इस वर्ष हाई कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर दिए फैंसले अनुसार प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश लेने वाले जरुरत मंद बच्चों को शामिल कर लाटरी निकाल स्कूल आवंटित कर दिए।  सभी आवंटित बच्चों को 20 फरवरी तक सभी डाक्यूमेंट जमा कर निशुल्क प्रवेश दिया जाना था। परंतु निशुल्क शिक्षा देने के बदले फीस की भरपाई के कोई गारंटी या आदेश जारी नहीं है किए। जिससे निजी स्कूल संचालको के समक्ष बच्चों को दिए जाने वाले अध्ययन पर होने वाले खर्च की भरपाई का संकट दिखने लगा। इसे देखते हुए निजी स्कूल संचालको द्वारा निजी स्कूल संचालको शिक्षा परिवार जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार निशुल्क शिक्षा पाने की बच्चों के अभिभावकों से अनुबंध पत्र भरवा प्रवेश दिया जाने लगा जिसमें लिखा था कि यदि निशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की फीस की भरपाई सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो अभिभावक फीस जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। इस अनुबंध को ना भरने पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था।

इस बारे में छात्र माध्व सिंह, छात्रा रितिका, भावना, चित्रलेखा, नंदनी के अभिभावक बाबूलाल मीणा, पुष्पा, धर्मवीर, तिलक, और मीना द्वारा जिला कलेक्टर और ब्लाक शिक्षा अधिकारी रामगढ को दो स्कूल संचालको द्वारा बिना अनुबंध प्रवेश नहीं देने की लिखित शिकायत पेश कर बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने की मांग की थी।  इस खबर को जी एक्सप्रेस न्यूज चैनल द्वारा प्रमुखता से प्री-प्राइमरी में निशुल्क प्रवेश को लेकर निजी विद्यालय और अभिभावक को परेशानी का करना पड़ रहा सामना शीर्षक से प्रकाशित किया था, खबर पर संज्ञान लेते हुए मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी सीपी जायसवाल ने आदेश जारी कर निजी स्कूल संचालको को बिना किसी अनुबंध पत्र भरवाए लाटरी में आवंटित बच्चों को स्कूल में बिकानेर शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार निशुल्क प्रवेश देने के लिए पाबंद किया है और कि निशुल्क प्रवेश नहीं देने पर विभागीय कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

हम आपको बता दे कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूल संचालको द्वारा 2012 से कक्षा एक से 25 प्रतिशत जरूरत मंद बच्चों को प्रवेश देकर शिक्षा दी जा रही है।जिसमें निशुल्क शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के शुल्क का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने प्री प्राइमरी के बच्चों को भी निशुल्क शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत शामिल करते हुए  निजी स्कूल संचालको को प्री प्राइमरी कक्षा में निशुल्क शिक्षा देने के आदेश जारी कर दिए और प्रवेश लेने वाले बच्चों की लाॅटरी निकाल सम्बधित स्कूलों को सूची जारी कर दी ।लेकिन निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही निशुल्क शिक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस के पुनर्भरण की गारंटी नहीं दी जिससे निजी स्कूल संचालको के सामने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाए जाने वाले अधध्यापकों के वेतन  व अन्य खर्चों का संकट दिखने लगा। इसे देखते हुए रामगढ क्षेत्र के निजी स्कूल संचालक, स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार निशुल्क प्रि प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से इस आशय का शपथ पत्र ले रहे हैं। यदि  सरकार भविष्य में पुनर्भरण राशि का भुक्तान नही  करती है तो संबंधित अभिभावक फीस जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। जो अभिभावक शपथपत्र नहीं दे रहे उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा।
दूसरी तरफ अभिभावक इस शपथ पत्र को देने में असहमति जता रहे हैं। ऐसे में स्कूल संचालकों और अभिभावकों के सामने समस्या हो रही है।  शपथपत्र नहीं देने के कारण प्रवेश लेने से वंचित बच्चो के अभिभावकों ने मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ और जिला कलेक्टर अलवर को बिना शपथपत्र  बच्चों के प्रवेश दिलाने की मांग की थी

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