बाल विवाह कराने या सहयोग करने वालों की खैर नहीं, आखातीज और पीपल पूर्णिमा पर प्रशासन अलर्ट

लक्ष्मणगढ़ (अलवर/ कमलेश जैन) आखातीज पीपल पूर्णिमा पर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो मे आमतौर पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के चलते सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजकों को बाल विवाह नहीं कराने का आग्रह किया है। वहीं, बाल विवाह कराने या ऐसे विवाह का सहयोग करने वालों को भी दो साल की जेल हो सकती है।
आखातीज पीपल पूर्णिमा पर विशेष तौर पर सामूहिक विवाह आयोजनों पर नजर रहेगी। प्रशासन की ओर से टीमें तैनात की जाएगी। प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरु समाज के मुखिया, बैंड, घोड़ी वाले ट्रांसपोर्ट सेवाओं के संचालकों को निर्देशित किया है।
वधू का आयु का प्रमाण पत्र देखने के बाद ही सेवाएं दें -उपखंड अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस हलवाई कैटर्स धर्मगुरु समाज के मुखिया पंडित बैड घोड़ी वाले ट्रांसपोर्ट सेवाओं विवाह में भागीदारी निभाने वालो को लड़की की उम्र 18 वर्ष लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पश्चातऔर सभी विवाहो में वर वधू का आयु का प्रमाण पत्र देखने के बाद ही अपनी सेवांए दें। बाल विवाह कराने या सहयोग देने वाले को दो साल की जेल की सजा हो सकती है।
यहां करें शिकायत - बाल विवाह की सूचना चाइल्ड लाइन के दूरभाष नंबर 1098 पर दे सकते हैं। इसके अलावा उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, थाना प्रभारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास और आंगनबाड़ी ग्राम के सरपंच पंच पटवारी एवं सचिव कार्यकर्ता को दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।






