लोकसभा आम चुनाव 2024: अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश

Jun 12, 2024 - 20:27
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लोकसभा आम चुनाव 2024:  अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश

भरतपुर, 12 जून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिवस की समय सीमा के अन्तर्गत अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा प्रकोष्ठ एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्वेता यादव ने बताया कि इसके तहत मूल व्यय लेखा रजिस्टर, अनुसूची 1 से 11 एवं सार विवरण, मूल वाउचर एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

  • कौशलेन्द्र दत्तात्रेय 

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