खाद्य सुरक्षा योजना में अब फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे नाम
नवविवाहित एवं बच्चो के भी जुड़ेंगे नाम, पेंडिंग आवेदनो का भी होगा निस्तारण
जयपुर (राजस्थान) राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार या व्यक्ति (बीपीएल, एपीएल) 26 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का पोर्टल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ई-मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले साल 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय किया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गुरुवार रात आदेश जारी किए हैं।
- आवेदन की जांच के लिए बनाई कमेटी
हाल ही में सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आने वालों आवेदनों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसमें ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी स्तर पर निकाय के कर्मचारी व बूथ लेवल अधिकारी को शामिल किया है। यह कमेटी एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आवेदक के घर जाकर जांच करेगी। ये अपनी रिपोर्ट जिला स्तर पर शहरों में नगरीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी (EO) और ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक अधिकारी को भेजेंगे।
- एसडीएम या जिला रसद अधिकारी जोड़ेंगे नाम
शहरी और ग्रामीण स्तर पर ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट और आवेदन की कॉपी को जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी एसडीएम या जिला रसद अधिकारी को भेजेंगे। वही नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट में जोड़ेंगे।
- 10 लाख लोगों का कोटा
वर्तमान में राजस्थान में करीब 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना से जुड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार से राज्य की जनसंख्या के अनुपात में 4 करोड़ 46 लाख लोगों के लिए गेहूं आवंटन का कोटा है। ऐसे में सरकार के पास अभी 10 लाख लोगों को और जोड़ने कोटा है।