संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का औसत निस्तारण समय कम हुआ - उद्योग राज्य मंत्री

Jul 18, 2024 - 18:35
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संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का औसत निस्तारण समय कम हुआ - उद्योग राज्य मंत्री
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जयपुर, 18 जुलाई। उद्योग राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा जन सुनवाई की प्रक्रिया को सुदृढ़ तरीके से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का औसत निस्तारण समय 45 दिवस से कम होकर 15 दिन हो गया है, साथ ही शिकायत निस्तारण राहत प्रतिशत भी 8 फीसदी बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया है। उद्योग राज्य मंत्री  प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में संचालित लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों पर परिवादों की नियमानुसार जन सुनवाई की जा रही है। उन्होंने सदन को बताया कि पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों को कार्य-दिवसों में प्रतिदिन कार्यालय खोलने के निर्देश दिए गए है।

मंत्री केके. विश्नोई  ने बताया कि विगत 3 वर्षों में आचार संहिता अवधि के अलावा नियमित रूप से माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर, उपखंड स्तर एवं जिला स्तर पर कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और मुख्य सचिव द्वारा भी इनकी मॉनिटरिंग की जाती है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रत्येक स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जन की परिवेदनाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।

इससे पहले विधानसभा सदस्य श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोक सुनवाई सहायता केंद्र का प्रबंधन राज्य सरकार के आदेश 9 अप्रैल 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र संचालित हो रहे हैं।

उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि लोक सुनवाई सहायता केंद्र को सक्षम एवं प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश, परिपत्र और निर्देश जारी किए गए। उन्होंने इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेश, परिपत्र एवं निर्देशों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि जिलों में स्थित सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं कार्यालयों को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के सम्बंध में प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु जिलों में प्रतिवर्ष राज्य स्तर से बजट आवंटित किया जाता है।

मंत्री केके. विश्नोई ने बताया कि ग्राम पंचायतों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 9 मार्च 2021 एवं 19 अप्रैल 2022 के तहत माह के प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें चक्रीय क्रम से उपखण्ड अधिकारी भी जनसुनवाई करते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर प्रतिमाह कम से कम 2 ग्राम पंचायतो में जनसुनवाई करते है और संभागीय आयुक्त प्रतिमाह 2 पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों में स्थापित वी.सी. सेटअप के माध्यम से राज्य स्तर एवं जिला स्तर से जनसुनवाई का पर्यवेक्षण किया जाता है। श्री विश्नोई ने कहा कि लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु नियमित पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रभावी प्रशिक्षण की सतत् कार्यवाही की जाएगी

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