मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 के दिशा निर्देश जारी

भरतपुर, (12 फरवरी/ कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) बजट घोषणा की अनुपालना में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थायी आश्रय और आवास से वंचित के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 के दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है।
संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्यामसुन्दर शर्मा ने बताया कि स्थायी आश्रय और आवास से वंचित के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनवाने के लिये अनुदान सहायता हेतु आवेदक को संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी, नगरीय क्षेत्र में मकान बनवाने के लिये आवेदक को संबंधित अधिशाषी अधिकारी, आयुक्त नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कार्यालय के लिए ई-मित्र एवं सिटीजन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि विमुक्त, घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु जाति वर्ग के लोग जिनको पूर्व में पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद अथवा नगर निगम से पट्टा जारी हो चुके हैं उनके लिए योजना में आवेदन हेतु विभाग द्वारा ऑनलाईन सीएम घुमन्तु आवास योजना पोर्टल प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक ई-मित्र एवं सिटीजन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदक ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से राज्य सरकार के पोर्टल पर जन आधार संख्या दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।






