राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान: स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की अवधि 31 मार्च से बढाकर 30 अप्रैल

Apr 17, 2025 - 18:00
Apr 17, 2025 - 18:01
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान:  स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की अवधि 31 मार्च से बढाकर 30 अप्रैल

कोटपूतली- बहरोड़, (17 अप्रैल/भारत कुमारशर्मा) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की अवधि 31 मार्च 2025 से बढाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। 

जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत निष्कासित श्रेणी के परिवार जिला रसद अधिकारी कार्यालय / एस.डी.ओ. कार्यालय या उचित मूल्य दुकान से फॉर्म लेकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा सकते है। 

जिला रसद अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग ली जाकर इस अभियान का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि अब तक विराटनगर, पावटा, बानसूर, एवं नारायणपुर, उपखण्ड में उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग लेकर गिव अप अभियान में अपात्रों को जागरूक का स्वेच्छा से रास्ट्रहित में अपना नाम एनएफएसए सूची से हटाने का आव्हान किया गया। 

सभी डीलर्स को भी राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड के द्वारा गिव-एप अभियान का व्यापक प्रचार-प्रचार करने के निर्देश दिये गये। अब तक जिले में 1463 राशन कार्ड एवं 6599 यूनिट हटाये जा चुके है। 

गिव-अप अभियान में निष्कासित श्रेणी के जिन परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया जायेगा, उनसे 27 रूपये प्रति किग्रा गेंहू की दर से वसूली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही अमल में ली जाएगी। 

जिला रसद अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित निष्कासित श्रेणी के 20 परिवारों को नोटिस जारी किये जा चुके है। 
विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की गाइडलाईन जारी की गई है, जिसमें निम्नलिखित परिवार निष्कासन की श्रेणी में आते है:-

  • 01. ऐसा परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो। 
  • 02. एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो। 
  • 03. परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवीकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) 
  • 04. सरकारी / अर्द्ध सरकारी / स्वायत संस्थाओं में कार्यरत कार्मिको ।

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