कृषि भूमि पर विकसित अवैध आवासीय कॉलोनियों से हटाया अतिक्रमण
90क के अंतर्गत रूपान्तरित कॉलोनियों में ही खरीदें प्लॉट अथवा भूखण्ड-बीडीए आयुक्त

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)। भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। उनको रोकने हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन की जागरूकता के लिए पूर्व में भी अपील और आग्रह किया गया था।
भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त प्रतीक जुईकर ने बताया कि भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अंतर्गत रूपान्तरित कॉलोनियों में ही प्लॉट अथवा भूखण्ड खरीदें तथा अवैध प्लाटिंगकर्ताओं, काश्तकारों अथवा खातेदारों को भी पूर्व में आगाह किया गया था। कृषि भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन करवाया जाकर ही कॉलोनी विकसित की जायें अन्यथा भरतपुर विकास प्राधिकरण 2024 की धारा 17, 31, 32, 33 व 35 तथा भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क, काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अनुसार अवैध प्लाटिंग से नियमानुसार बेदखली कर एक्ट के तहत राजकीय भूमि घोषित कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि बीडीए द्वारा निर्धारित नियमानुसार पालना करते हुए बी.डी.ए की टीम द्वारा गुरूवार को प्राधिकरण के क्षेत्र में ग्राम जाटोली घना, श्रीनगर एवं भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की ईएसजेड परिधि 500 मीटर के अंदर कृषि भूमि पर विकसित अवैध आवासीय कॉलोनियों में अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की गयी। इस दौरान कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर मौका मजिस्ट्रेट तथा सेवर थाना और पुलिस लाईन से पुलिस जाब्ता उपस्थित रहा।






