तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग का प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्यशाला आयोजित

भरतपुर, 13 जून (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में भरतपुर संभाग में तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशाला अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कमल सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को संभागीय आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। युवा पीढी में बढ़ते तंबाकू सेवन के सबंध में कोटपा और तंबाकू के लिए वेंडर लाइसेंसिंग के क्रियान्वयन पर चर्चा की।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने कहा कि तंबाकू सेवन परिवार, समाज व देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसका प्रभाव हमारे देश की सामाजिक एवं अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप पड रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को एक टीम भावना से कार्य करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि तबांकू मुक्त का मकसद जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र और प्रदेश को तंबाकू सेवन से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने आमजन को जागरूक करने के लिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य मार्गाें पर स्लोगन, संदेशप्रद चित्र बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था कड़ाई से लागू करने हेतु निर्देशित किया साथ ही अवैध रूप से बिक्री करने वाले डेयरी बूथ एवं जनरल स्टोर आदि पर नियमानुसार कडी कार्रवाई करें, तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिये तंबाकू विक्रेताओं को प्रेरित करें। उन्होंने जिले में तंबाकू नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने कार्यालयों में सार्वजनिक स्थानों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र बोर्ड लगवायंे और धूम्रपान करने वालों से जुर्माना भी वसूलें।
उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के पास 100 मीटर के दायरे में लगने वाली तम्बाकू की दुकानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिले के तंबाकू थोक विक्रेताओं से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून नियम 2003 के नियमों की अनुपालना करने के निर्देश दिए। नगर निगम के अधिकारी कार्य योजना बना कर सभी सम्बंधित विभागों के समन्वय से उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है जैसे सभागृह, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय मनोरंजन केंद्र, अन्य कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानें आदि उल्लंघन करने पर 200 रूपये का जुर्माना करने की कार्यवाही की जाये। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रयोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निषेध है। उन्होंने कहा कि धारा 6 अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्तियों को अथवा उनके द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित हैं। धारा 6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दूरी में तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों पर चित्र में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है।
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, एसआरकेपीएस के राज्य समन्वयक हिरेन्द्र सेवदा, एनटीसीपी सैल से नीरजा कुंतल सहित अन्य संभागीय अधिकारी मौजूद रहे।






