नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन के लिये पंजीकरण हेतु 20 मार्च तक प्रस्ताव जमा करायें

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)। जिले में बिना लाईसेंस प्राप्त किये बिना ही स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नशामुक्ति केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो गैर-कानूनी है।
संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्यामसुन्दर शर्मा ने बताया कि राजस्थान निराव्यसन केंद्र संचालन नियम 2020 के तहत राज्य में स्वयं सेवी संस्था, संगठनों द्वारा निराव्यसन केन्द्रों का संचालन किये जाने से पूर्व नियमानुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिले में जिन संगठनों द्वारा नियमानुसार नशामुक्ति केन्द्र संचालित किया जा रहा है, उन्हें इन नियमों के लागू होने की दिनांक से तीन माह के भीतर उक्त नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाएँ जो जिला भरतपुर में बिना लाईसेंस नशामुक्ति केन्द्रों का संचालन कर रही है, वे संस्थाएं इस कार्यालय में राजस्थान निराव्यसन केंद्र संचालन नियम 2020 के तहत नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन के लिये पंजीकृत हेतु 20 मार्च 2025 तक प्रस्ताव जमा करा सकते हैं। बिना लाईसेंस प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रो का संचालन पाया गया तो उक्त केन्द्र को बंद किये जाने हेतु कानूनी कार्यवाही की जायेगी।






