ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण, प्रगतिरत, विलम्बित आवासों के संबंध में 2 दिवस में दर्ज करायें आपत्ति

Jul 24, 2024 - 20:40
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ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण, प्रगतिरत, विलम्बित आवासों के संबंध में 2 दिवस में दर्ज करायें आपत्ति

भरतपुर, 24 जुलाई  मुख्यमंत्री बीपीएल, इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के स्वीकृत आवासों की पंचायत समिति स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर सी श्रेणी की सूची चस्पा कर दी गई है। लाभार्थी सूची के संबंध में सम्बन्धित जिला परिषद, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 दिवस में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने बताया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 एवं इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वीकृत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक अपूर्ण, प्रगतिरत विलम्बित आवासों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध कराये जा रहे मॉडयूल पर प्रदर्शित किया गया है। 
उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों द्वारा राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर में ग्राम पंचायतों से प्राप्त सूचना अनुसार इन्द्राज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सी श्रेणी अर्थात् स्थायी पलायन, एकल लाभार्थी की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से जिन आवासों में प्रशासनिक सहयोग से भी वसूली संभव नहीं हो ऐसेे लाभार्थियों की व्यक्तिगत पत्रावली तैयार कर ग्राम सभा अनुमोदन उपरांत पंचायत समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर में अपलोड कर जिला स्तर पर जिला अपीलेट कमेटी के अनुमोदन उपरांत राज्य स्तर पर राईट ऑफ हेतु प्रेषित किये जावेगे। 
उन्होंने बताया कि इसके तहत राईट ऑफ होने के पश्चात् लाभार्थी को शेष किश्तों को भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा राशि दुरूपयोग के प्रकरण में पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज, पीडीआर एक्ट के तहत सरकारी संपत्ति मानते हुये जिस स्थल की जीओ टेकिंग की गई, उसकी खुली बोली लगवाया जाकर वसूली की कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में अन्य योजनाओं में लाभ देय नही होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने आवास योजना में स्वीकृत लाभार्थियों से अपील की है कि पंचायत समिति स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर सी श्रेणी की चस्पा सूची का अवलोकन कर कोई आपत्ति हो तो वह 2 दिवस में सम्बन्धित जिला परिषद, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पर्क करे। इसके पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

  • कोश्लेन्द्र दतात्रेय 

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