राज्य में मछली बेचने पर लगा प्रतिबंध

अलवर (कमलेश जैन)
राजस्थान सरकार ने राज्य में मछली बेचने पर अस्थायी रोक लगा दी है। मछली बिक्री पर रोक का यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है।
जिलों में आदेश प्रभावी
आदेश के अनुसार, यह रोक राज्य के सभी जिलों में प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार हर वर्ष मानसून काल में यह प्रतिबंध लागू करती है, ताकि जलाशयों में मछलियों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित हो सकें।
16 जून-31 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध
राज्य सरकार ने मछलियों के संरक्षण और प्राकृतिक प्रजनन चक्र को मध्य नजर रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आगामी 16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय, वस्तु विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पशुपालन विभाग के उप शासन सचिव संतोष करोल द्वारा आदेश जारी किया गया है।
मछलियों का प्रजनन काल होता यह समय
विशेषज्ञों के अनुसार, 16 जून से अगस्त अंत तक का समय मछलियों के प्रजनन का प्रमुख काल होता है, ऐसे में उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस निर्णय से जहां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन मिलेगा, वहीं स्थानीय मछली व्यवसायियों से भी इस अवधि में नियमों के पालन की अपील की गई है।






