ड्राइविंग लाइसेंस में जोड़े मोबाइल नंबर नहीं तो अपने आप ही 30 दिन में कट जाएगा चालान
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। वैसे समय-समय पर परिवहन विभाग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियम जारी होते रहते हैं। लेकिन इस बार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राजस्थान के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर को जोड़ना जरूरी होगा।
परिवहन विभाग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस हेतु एक रजिस्ट्रेशन सूचना जारी की गई है। जिसमें बताया है की सड़क हादसे हो वाहन मालिक की कई बार पहचान नहीं हो पाती है। जिस कारण से सूचना देने हेतु सही मोबाइल नंबर नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और जो वहां की आरसी है ।अन्य रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर जुड़वाना जरूरी होगा। मोबाइल नंबर जुड़वाने हेतु समय परिवहन विभाग द्वारा 30 दिन का तय किया गया है। 30 दिन के अंदर अपना मोबाइल नंबर ऐड करवा देना अनिवार्य है, नहीं तो 30 दिवस बाद अपने आप चालान कट जाएगा।
- कमलेश जैन