बगैर लाइसेंस दुकानों पर नहीं होगी बीजों की बिक्री,आदेश जारी

राजस्थान में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा को जो विषय बना हुआ है वो प्रदेश में चल रहे नकली खाद और बीज के कारोबार की। राज्य के भोले भाले किसान इन नकली फ़र्टिलाइज़र माफियाओं द्वारा ठगे जा रहे हैं, किसान की मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ दांव पर लगी हुई है। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस गंभीर समस्या पर निर्णायक मोर्चा खोल दिया है।
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि किसानों के साथ धोखा करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इसी दिशा में, कृषि विभाग ने एक कड़ा आदेश जारी किया है – अब गांवों में बिना लाइसेंस के कोई भी किराना दुकान, दूध की डेयरी या अन्य दुकानदार किसानों को बीज नहीं बेच सकेंगे।
किसानों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम
ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उन किसानों की पीड़ा की प्रतिक्रिया है जो हर बार फसल खराब होने पर खुद को दोषी मानते थे, जबकि असली वजह होती थी नकली बीज या मिलावटी खाद। नया आदेश बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। अब अगर कोई भी अनधिकृत विक्रेता बीज बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, दुकान सील करना और कानूनी कार्रवाई तक शामिल है।
नकली खाद-बीज किसी महामारी से कम नहीं
राजस्थान जैसे कृषि-प्रधान राज्य में, जहां लाखों परिवारों की रोज़ी-रोटी खेती पर टिकी है, वहां नकली बीज और खाद किसी महामारी से कम नहीं। सरकार की यह सख्ती न केवल दोषियों को रोकेगी, बल्कि छोटे किसानों को भी ताकत देगी – कि वे अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें।
- कमलेश जैन






