कोटपा एक्ट के चलाए जा रहे अभियान में 18 चालान काटे
खैरथल (हीरालाल भूरानी) प्रदेश में चलाए जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा, संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल तिजारा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर चालान काटने की कार्यवाही जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया की टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वालों पर धारा 4 एवं धारा 6 के खैरथल में कोटपा एक्ट के तहत 18 चालान काटकर 2810 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही सभी दुकानों के बाहर नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का विनाइल बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।