मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा और धातु निर्मित मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध
खैरथल-तिजारा, 4 जनवरी। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान उपयोग किए जाने वाले खतरनाक धातु निर्मित मांझा और चाइनीज मांझे (Chinese Manjha) के कारण होने वाले जान-माल के खतरे को देखते हुए आदेश जारी कर को प्रतिबंधित किया। उन्होंने बताया कि धातुओं के मिश्रण से बने मांझे बेहद धारदार होते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को गंभीर चोटें लगने और जान का खतरा रहता है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि धातु निर्मित मांझा, चाइनीज मांझा और प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का निर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग खैरथल-तिजारा जिले में पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें संबंधित तहसीलदार, नगरपालिका अधिकारी, और थानाधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी समय-समय पर औचक निरीक्षण करेगी और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
- देवराज मीणा