विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को दी विधिक जानकारी
भरतपुर, 10 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान की अनुपालना में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर के निर्देशानुसार कला मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में डिप्टी लीगल डिफेन्स काउन्सिल अधिवक्ता पुनीत गर्ग द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को जनउपयोगिता से संबंधित कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि यदि जनउपयोगी सेवाओं का उपयोग विभागों द्वारा आमजन को नहीं दिया जा रहा है तो आमजन स्थाई लोक अदालत में आवेदन कर जनउपयोगी सेवाओं का लाभ उठा सकते है। साथ ही उनके अधिकार, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिए बनाया गया पोक्सो अधिनियम, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना, 2024, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में विधि छात्रा सोनाक्षी आर्य द्वारा नकल न करना, बिना लाइसेन्स वाहन न चलाना, टैªफिक नियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में विधि छात्रा खुशी द्वारा साईबर लॉ एवं कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही छात्र-छात्राओं को बाल विवाह न करने एवं उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बताया एवं उनकी समस्याओं का निराकरण किया। शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेन्द्र शर्मा, अध्यापिका रजनी सिंह, सीमा शर्मा, निहाल सिंह, मनीष पाण्डे एवं वरिष्ठ लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर राहुल गुप्ता उपस्थित रहें।
- कोशलेन्द्र दत्तात्रेय