चायनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध ,जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर 31 जनवरी तक लगाई रोक
भरतपुर, 10 जनवरी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर जिले में धातु निर्मित चायनीज मांझे के उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया है। यह आदेश 10 से 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मकर संक्राति के अवसर पर होने वाली पतंगबाजी हेतु धातु के मिश्रण से निर्मित चायनीज मांझे का प्रयोग किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार होने के कारण अधिक धारधार तथा विद्युत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों को अत्यधिक जानमाल का नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वालों को भी नुकसान पहुंचना तथा विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है।
जिला कलक्टर ने उक्त कारणों को मध्येनजर रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत आपूर्ति बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित चायनीज मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग पर राजस्व जिला भरतपुर की क्षेत्राधिकारिता में प्रतिबन्ध करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण, परिवहन, विक्रय अथवा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उडाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवमानना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग चलाया जाएगा।
- कोशलेन्द्र दत्तात्रेय