राज्य सरकार का संकल्प: पात्र को अधिकार, अपात्र को बाहर, खैरथल-तिजारा में खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने की पहल

खैरथल (हीरालाल भूरानी ) राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वंचित वर्गों के उत्थान और अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने और वास्तविक पात्रों को लाभ देने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
जिला रसद अधिकारी ने जानकारी दी कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 के तहत अपात्र व्यक्तियों को योजना से हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिन परिवारों में कोई आयकरदाता है, सरकारी/अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत सदस्य है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है या जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन हेतु प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है।
1 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुए ‘गिव अप अभियान’ के तहत जिला खैरथल-तिजारा में 953 परिवारों के 4765 सदस्यों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोडा। इसके साथ ही 5026 नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें अब सस्ती दरों पर खाद्यान्न की सुविधा मिल सकेगी।
अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य विभाग ने 200 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किया है। अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर प्रवर्तन अधिकारी औचक निरीक्षण कर अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर नोटिस जारी करेंगे।
खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डेटा प्राप्त कर अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित करेगा, और उनसे अनधिकृत लाभ की वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी।






