डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन 5 को वैर में होगा आयोजन
भरतपुर, 30 जुलाई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लक्षित वर्ग के प्रथम पीढी के उद्यमी एवं पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना व विस्तार के लिये वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय ऋण, अनुदान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
यह होगी पात्रता-योजना अंतर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है एवं विनिर्माण उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 10 करोड रूपये, सेवा उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 5 करोड रूपये तथा व्यापार क्षेत्र हेतु अधिकतम 1 करोड रूपये ऋण का प्रावधान है, जिसमें विनिर्माण/ सेवा क्षेत्र हेतु आवेदक का न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं व्यापार क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत निर्धारित है। योजनान्तर्गत सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएमई गारंटी फीस का पुनर्भरण, परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान, 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 5 करोड से 10 करोड रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 5 अगस्त को प्रातः 10 बजे से पंचायत समिति परिसर वैर में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जावेगा, जिसमें विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जावेगी। वर्तमान में योजनान्तर्गत ऑफलाईन आवेदन किये जा रहे हैं।
ये दस्तावेज लगाने होंगे- उन्होंने बताया कि आवेदक दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, बीआरएन, एसएएन नंबर, शैक्षणिक मार्कशीट, बैंक पासबुक की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) सहित शिविर में उपस्थित होकर योजनान्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही योजना संबंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय