छबड़ा मुस्लिम छात्रावास के विरूद्ध नगर पालिका की कार्यवाही के खिलाफ अंजुमन इत्तेहाद ए बाहमी ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

Aug 8, 2024 - 18:24
Aug 8, 2024 - 19:41
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छबड़ा मुस्लिम छात्रावास के विरूद्ध नगर पालिका की  कार्यवाही के खिलाफ अंजुमन इत्तेहाद ए बाहमी ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

बारां 08 अगस्त। अंजुमन इत्तिहाद ए बाहमी जिला बारा के प्रवक्ता शाहिद इकबाल भाटी ने बताया कि अंजुमन इत्तिहाद ए बाहमी के सदर अहतशाम उद्दीन सिद्दीकी की अध्यक्षता में अंजुमन इत्तेहाद ए बाहमी की शूरा कमेटी के सदस्यों ने जिला कलक्टर जिला बारां को एक ज्ञापन देकर मांग की गई कि छबड़ा मुस्लिम छात्रावास के विरूद्ध नगर पालिका छबड़ा, विधायक छबड़ा प्रताप सिंह सिंघवी के द्वारा विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दबाव में कार्यवाही रोकी जावे। यह छात्रावास मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के माध्यम से पिछले 23 वर्षों से काम कर रहा है और नगर पालिका छबड़ा द्वारा दिनांक 23.04.2020, 29.05.2006 व 11.01.2010 को प्रस्ताव पास कर खसरा संख्या 712 में से 90×100 का भूखण्ड मुस्लिम छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा द्वारा दिनांक 01.12.2000 व 07.09.2007 को इस छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी छबड़ा ने भूमि आवंटन पेटे दिनाक 31.07.2001 को रसीद नंबर 242 के द्वारा दस हजार रूपये दिनांक 23.06.2010 को रसीद नंबर 2862 द्वारा चालीस हजार रूपये व नगर विकास कर के रूप में दिनांक 12.03.2024 को चव्वालीस हजार दो सौ अस्सी रूपये नगर पालिका छबड़ा में जमा करवाये गये हैं,

विधायक कोष से तत्कालीन विधायक करण सिंह राठौर द्वारा दस लाख रूपये इस मुस्लिम छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे, इस राशि से नगर पालिका छबड़ा ने ही इस भूखण्ड पर 02 हॉल का निर्माण दिनांक 30.12.2013 को करवाया है। नगर पालिका छबड़ा द्वारा निदेशालय को दिनांक 12.06.2001, 11.08.2004, 10.06.2010 व 27.05.2013 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है। स्वायत्त शासन विभाग को भी नगर पालिका छबड़ा द्वारा दिनांक 11.08.2023 व 11.09.2023 को भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत सभी सूचनाएं प्रेषित कर दी गई है। इसके बावजूद नगर पालिका छबड़ा ने इस छात्रावास को पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते हुए राजनैतिक दबाव में इस छात्रावास को व्यवसायिक निर्माण बताकर इसे हटाने का नोटिस दिया है, जो पूर्णतया अवैध है। इस नोटिस को निरस्त करने के लिए यह ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने में अंजुमन इत्तेहाद ए बाहमी की शूरा कमेटी के सदस्य इफ्तिखार अहमद उर्फ बबलू भाई, डॉ. जाकिर, आबिद हुसैन अंसारी, नासिर मिर्जा, अशरफ देशवाली, शाहिद इकबाल भाटी, मा0 सय्यद अय्युब अली व हाजी इकबाल हुसैन थे। 

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