वाहन पर लिखे मिले यह शब्द तो लगेगा मोटा जुर्माना
लक्ष्मणगढ़ (अलवर / कमलेश जैन) वाहन पर कुछ लिखने से पहले नियमों के अनुसार, वाहन पर केवल मान्य रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए। लिखने से पहले मोटर वाहन अधिनियम के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। वाहनों की नंबर प्लेट पर गैरकानूनी शब्द, नाम, या प्रतीक जाति धर्म लिखवाना भारी पड़ सकता है । पुलिस प्रशासन चालान काट सकता है। कई वाहनों के नंबर प्लेट पर शायरी, नारे या धर्म या जाति से जुड़े शब्द लिखे रहते हैं। लोगों ने नंबर प्लेट पर हजारों रुपये खर्च किए ताकि वह फैंसी दिखे। लेकिन उनके लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर परिणामों को जन्म दे सकता है? वाहन के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है तो आज ही सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है।
नियम क्या कहता है? - 1988 मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन पर आपत्तिजनक शब्द लिखना कानूनों का उल्लंघन करता है। ऐसे में चालक का चालान किया जा सकता है। 1988 के अधिनियम के अनुसार, वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
कितनी सजा होगी? - धर्म, जाति या कोई आपत्तिजनक शब्द लिखने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2023 में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट ने गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई भी शब्द लिखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक की जुर्माना राशि या सजा हो सकती है।