सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माना और 90 दिवस जेल की सजा

Apr 19, 2025 - 16:39
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सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माना और 90 दिवस जेल की सजा

खैरथल (हीरालाल भूरानी) तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया ने ग्राम तीतरका, ग्राम शेखपुर, तहसील विशनगढ़बास जिला खैरथल तिजारा में सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में निर्णय दिया। यादमोहम्मद पुत्र छुट्टू, निवासी नौगांवा, खुर्शीद पुत्र शोला, निवासी कोलगांव, शोकत उर्फ सोकत पुत्र प्रेम खों, निवासी शेखपुर, हारून पुत्र मुकरा, निवासी शेखपुर द्वारा एक बार बेदखली करने के पश्चात पुनः अतिक्रमण कर सरकारी बंजर व चारागाह भूमि पर गेहूं और जौ की फसल बोने के आरोप सिद्ध होने के बाद पश्चात आरोपियों पर आर्थिक दंड और कारावास की सजा सुनाई गई।
उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यादमोहम्मद ने ग्राम तीतरका की खातेदारी भूमि संख्या 333, 334 और 441 पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था इसी प्रकार ग्राम शेखपुर की खसरा संख्या 1019, कुल रकबा 6.96 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर पर खुर्शीद द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रबी फसल (गेहूं) बोई गई थी। इसी प्रकार शोकत द्वारा सरकारी भूमि खसरा नंबर 1015, कुल रकबा 6.26 हैक्टेयर में से 1.15 हैक्टेयर पर शोकत ने अवैध रूप से कब्जा कर सरसों की फसल बो रखी थी। पहले भी खरीफ सम्वत 2081 में शोकत को बेदखल किया गया था, बावजूद इसके उसने पुनः कब्जा कर लिया, इसी प्रकार हारून द्वारा शेखपुर स्थित खसरा नंबर 930, किस्म गैर मुमकिन नाला में से 0.20 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर हारून ने अवैध रूप से कब्जा कर सरसों की फसल बो रखी थी। भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच में भी अतिक्रमण की पुष्टि हुई। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के बावजूद अतिक्रमणकर्ता ने न तो पेशी पर हाजिर होकर जवाब दिया और न ही अतिक्रमण हटाया।
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र कुमार भाटिया (आर.टी.एस) की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए यादमोहम्मद,खुर्शीद, शोकत, को बेदखल करने तथा उससे कुल क्रमशः 204, 66, 500, 87 रुपये का जुर्माना वसूली का आदेश दिया। इसके साथ ही उसे तीन माह (90 दिन) की साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है। तथा आदेश दिया कि अवैध कब्जे वाली भूमि को तत्काल सरकारी कब्जे में लिया जाए तथा अतिक्रमणकर्ता की फसल जब्त कर नीलाम की जाए। नीलामी की कार्यवाही की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही, यादमोहम्मद, खुर्शीद, शोकत, हारून की गिरफ्तारी के लिए संबंधित पुलिस थाने को वारंट भी जारी कर दिया गया है।

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