धार्मिक स्थलों पर दो से अधिक ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर रोक: उपखंड अधिकारी ने दिए आदेश

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट राजकेश मीना द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्त कदम उठाया गया है।
थानाधिकारी थाना जहाजपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर, धार्मिक स्थलों पर दो से अधिक ध्वनि यंत्र लगाए जाने से शांति भंग होने की संभावना जताई गई। इसे दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मान्य होगा। यह आदेश 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।






