क्षमता वृद्धि के लिए नाॅलेज एन्हांसमेंट कार्यक्रम के तहत 100 किसानों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भिजवाया जाना प्रस्तावित
भरतपुर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में वर्ष 2024--25 में 100 किसानों को क्षमता वृद्धि के लिए नाॅलेज एन्हांसमेंट कार्यक्रम के तहत 100 किसानों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भिजवाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज किसान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है। आवेदन करने के लिए पात्रता के दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं --
- 1-- किसान के पास अपने नाम अथवा नोशनल शेयर के आधार पर कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों के लिए कृषि भूमि की न्यूनतम सीमा 0.5 (आधा) हेक्टेयर रहेगी।
- 2-- किसान की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- 3-- किसान न्यूनतम पिछले 10 साल से लगातार खेती कर रहा हो।
- 4-- किसान उच्च तकनीक खेती, जैसे -- संरक्षित खेती, सोलर पंप सेट, लो टनल, मल्चिंग, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति, आटोमेशन ,फर्टीगेशन, फार्म पोंड तथा डिग्गी, इत्यादि अपना कर खेती कर रहा हो, आवेदन कर सकते हैं।
- 5-- कृषक पंचायती राज संस्था, कृषि उपज मंडी, सहकारी विभाग में पदाधिकारी, जल उपयोग समिति का सदस्य अथवा एफपीओ का विगत 10 वर्षों में सदस्य या पदाधिकारी रहा हो तो वरीयता दी जाएगी।
- 6--कृषक के विरूद्ध पूर्व या वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध का प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए।
- 7-- किसान कम से कम माध्यमिक स्तर या अधिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो
- 8-- कृषक के पास अगले 6 माह तक का वैध पासपोर्ट हो.
- 9-- किसान कृषि विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में जिला स्तर, राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो।
पशुपालन या डेयरी के क्षेत्र में आवेदन करने के लिए पात्रता --
- 1-- किसान स्वयं की उन्नत नस्ल की 20 भेंस/गाय, 10 ऊंट या 50 भेड़/बकरी का स्वामित्व रखता हो।
- 2-- गत 10 वर्षों से पशुपालन/ डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहा हो।
- 3-- पशुपालन तथा डेयरी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय तकनीकी का उपयोग कर रहा हो।
- 4-- कृषि, पशुपालन, डेयरी विभाग द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो।
- 5-- कृषक अपने क्षेत्र में अग्रणी पशुपालक की भूमिका निभा रहा हो और सहकारी संस्था, पंचायती राज संस्था, जल उपयोग समिति,कृषि उपज मंडी, समिति या एफपीओ का विगत 10 वर्षों में सदस्य या पदाधिकारी रहा हो।
- 6-- किसान के विरूद्ध पूर्व या वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध का प्रकरण लंबित नहीं हो।
- 7-- किसान की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- 8-- अगले 6 माह का वैध पासपोर्ट हो।
- 9-- किसान कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो।
ऐसे किसान अपना मूल्यांकन करते हुए, आवेदन करने से पहले और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन या डेयरी विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं--
योगेश कुमार शर्मा संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग भरतपुर संभाग का कहना है कि- इच्छुक किसानों से निवेदन है कि उपरोक्तानुसार पात्रता हेतु दिशा निर्देशों के तहत स्वयं मूल्यांकन करते हुए और कृषि, उद्यान अथवा पशुपालन विभाग से संपर्क कर ही आवेदन करें। किसानों द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाणपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन कर चयन किया जाएगा, अतः आवेदन करते समय आवेदन पत्र में उल्लेख करते समय प्रत्येक गतिविधि के समर्थन में प्रमाणपत्र या आवश्यक दस्तावेज़ अवश्य संलग्न करें। बिना प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ के आवेदन मूल्यांकन नहीं किया जाएगा