अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान ब्रह्मबाद का लाइसेंस निलंबित
आवंटित गेहूं में 2384.35 किलोग्राम की कमी मिलने पर डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बयाना उपखंड क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान ब्रह्मबाद (एफपीएस कोड 11522) के प्राधिकृत डीलर बनवारी का लाइसेंस गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी भरतपुर प्रथम कुशाल बिलाला ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी, बयाना द्वारा दुकान के औचक निरीक्षण के दौरान आवंटित 9984.35 किलोग्राम गेहूं के विरुद्ध मौके पर मात्र 7600 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार स्टॉक में 2384.35 किलोग्राम गेहूं की कमी पाई गई।
उन्होंने बताया कि संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध पूर्व में भी खाद्यान्न स्टॉक में अंतर तथा दुकान बंद पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रतिभूति राशि समपहृत की गई थी और कठोर चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद पुनः गंभीर अनियमितता सामने आने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों के तहत दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है। साथ ही, 2384.35 किलोग्राम गेहूं के गबन के संबंध में पृथक से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
निलंबन अवधि में ब्रह्मबाद क्षेत्र के राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए उनके राशन कार्ड निकटवर्ती उचित मूल्य दुकान से अस्थायी रूप से संबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दुकान पर उपलब्ध शेष 7600 किलोग्राम गेहूं के भौतिक स्टॉक, पॉस मशीन एवं संबंधित अभिलेखों को नियमानुसार अधिग्रहीत कर हस्तांतरित कराने की कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे सरकारी खाद्यान्न का पारदर्शी एवं नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करें। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता अथवा कालाबाजारी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण एवं विधिक अभियोजन सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।

