ओडिशा में SIR प्रक्रिया पूरी!अंतिम मतदाता सूची जारी, 3.16 करोड़ से ज्यादा मतदाता,44,777 नाम हटे; 2.45 लाख नए मतदाता जुड़े

Sep 22, 2026 - 08:24
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ओडिशा में SIR प्रक्रिया पूरी!अंतिम मतदाता सूची जारी, 3.16 करोड़ से ज्यादा मतदाता,44,777 नाम हटे; 2.45 लाख नए मतदाता जुड़े

भुवनेश्वर। ओडिशा में आगामी चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) आर. संथगोपालन ने 21 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अब 3,16,32,754 हो गई है। पिछली सूची (3,13,87,034) की तुलना में इस बार मतदाताओं की कुल संख्या में 2,45,720 की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।

लैंगिक आंकड़े: 1.54 करोड़ महिला और 2,774 थर्ड जेंडर मतदाता

जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,61,30,319 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,54,99,661 दर्ज की गई है। इसके अलावा, थर्ड जेंडर समुदाय के 2,774 मतदाता भी इस बार लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे।

58 लाख से अधिक नोटिस, गहन सत्यापन के बाद हटे नाम

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 5 जुलाई से 17 सितंबर 2026 के बीच व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया।

  • 58.36 लाख से अधिक नोटिस: विवरणों के सत्यापन और गड़बड़ियों की जांच के लिए कुल 58,36,392 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे।

  • अपात्रता और नाम हटाना: गहन जांच के दौरान 24,070 मतदाता अपात्र पाए गए। दावों, आपत्तियों और विसंगतियों के निपटारे के बाद ड्राफ्ट सूची से कुल 44,777 नाम हटाए गए हैं।

45,250 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग

चुनाव आयोग ने राज्यभर में मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 45,250 मतदान केंद्र (Polling Stations) निर्धारित किए हैं। सर्विस वोटरों के लिए भी पृथक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जो संबंधित केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।

घर बैठे जांचें नाम, आपत्ति के लिए अपील का प्रावधान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी मतदाता को सूची से जुड़े निर्णय पर कोई आपत्ति है, तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के तहत जिलाधिकारी या चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपील दायर कर सकता है।

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