द्वितीय चरण में आज 4 नगरपालिकाओं में मतदान; 80 हजार 559 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश

Sep 10, 2026 - 20:00
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द्वितीय चरण में आज 4 नगरपालिकाओं में मतदान; 80 हजार 559 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग,  संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय आम चुनाम 2026 के तहत द्वितीय चरण में उच्चैन, बयाना, वैर, नदबई नगपालिका क्षेत्रों में शुक्रवार 11 सितंबर को मतदान दिवस पर मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।
 जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि जिले की चार नगरपालिकाओं में कुल 120 वार्डों के 120 मतदान केंद्रों पर 80 हजार 559 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि नगरपालिका नदबई के 35 वार्डों के 35 मतदान केंद्रों पर कुल 24 हजार 617 मतदाता, नगरपालिका बयाना के 35 वार्डों के 35 मतदान केंद्रों पर 29 हजार 14 मतदाता, नगरपालिका वैर के 25 वार्डों के 25 मतदान केंद्रों पर 15 हजार 447 मतदाता तथा नगरपालिका उच्चैन के 25 वार्डों के 25 मतदान केंद्रों पर 11 हजार 481 मतदाता मतदान करेंगे। इस प्रकार चारों नगरीय निकायों में कुल 80,559 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मतदान प्रक्रिया को निर्धारित समय पर प्रारंभ कराने के साथ ही मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज करें प्रस्तुत-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान करने के लिए मतदाताओं को निर्धारित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकेगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि मतदान के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से अपना मूल फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज साथ लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचें, जिससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान-
उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान दिवस पर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित मतदान के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर, मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी कारणवश पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो संबंधित मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान के दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है।

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