तखतगढ़ में बिल्डिंग बाइलॉज नियमों के विरुद्ध धड़ल्ले से हो रहा अवैध कॉन्प्लेक्स का निर्माण
सूचना के अधिकार तहत मिली प्रतिलिपी से हुआ खुलासा
तखतगढ़ (पाली, राजस्थान/ बरकत खा) तखतगढ़ पालिका क्षेत्र में पिछले लंबे समय से बिल्डिंग बाइलॉज नियमों के विरुद्ध धड़ल्ले से हो रही अवैध कांपलेक्स का निर्माण का हब बन चुका है । जिससे पालिका को सालाना करोड़ों रुपए के भारी नुकसान करना भी भारी पड रहा है। जिसे देखा जाए तो आज नगर पालिका की स्थिति यह बन चुकी है कि , विद्युत विभाग का बिल पढ़ने में भी मुश्किल हो चुका है आज दिन पालिका की लाईटें भी कांट देते हैं, नगरपालिका पर पीएचडी विभाग एवं बिजली विभाग के करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं। फिर भी नगरपालिका में बैठे जमीदार अधिकारी मात्र गुलामी की आड़ में यह कैन प्रकाश से नगर पालिका प्रशासन की नाक के नीचे डेढ़ सौ फिट के दायरे मे ही नगर पालिका के सामने और पीछे मेन रोड की तरफ सहित कई जगह आवासीय स्वीकृति की आड में वाणिज्य कांपलेक्स के निर्माण धड़ल्ले से चरम पर होते जा रहे हैं लेकिन कहीं मर्तबा ऐसे अवैध निर्माण कार्यों को रोकने के लिए की गई शिकायतों के बाद भी बिना अनदेखी के कारण निर्माण कार्य करते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पालिका प्रशासन कुंभकरण की नींद में सोया हुआ है एसआई मामला पूर्व पार्षद एवं भारतीय कांग्रेश आर्मी के तखतगढ़ नगर अध्यक्ष कानाराम पुत्र थानाराम प्रजापत द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के तहत् मिलीं सूचना के आधार पर खुलासा हुआ है
जिला कलेक्टर के जन अभाव अभियोग सतर्कता कमेटी को भेजी शिकायत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के बाद पूर्व पार्षद कानाराम प्रजापत ने जिला कलेक्टर जन अभाव अभियोग सतर्कता कमेटी पाली को अवैध निर्माण फोटो सहित शिकायत पत्र भेज कर बताया कि तखतगढ़ विवेकानंद बस स्टैंड के पास महावीर बस्ती में आवासीय प्लांट संख्या 122 व 123 पट्टा संख्या 742 व 743 नाप 48 + 60 में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति जो आवासीय बिल्डिंग का नक्शा पेश कर आवासीय प्लॉट में व्यवसायिक वाणिज्य निर्माण किया गया है। और फाइल में नक्शा आवासीय से लगाया गया है लेकिन मौके पर निर्माण वाणिज्य दुकानों का व कांपलेक्स निर्माण हुआ है। पत्र में यह भी बताया की पत्रावली की प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि में आर्डर शीट में बिल्डिंग बायलॉज अनुसार सेट बैक व गैलरी छोड़ने भी आर्डर शीट लिखी गई है। लेकिन मौके पर सेट ब्रेक पार्किंग में दुकानों का निर्माण किया गया है। जिसे नगरपालिका को लाखों की आये में नुकसान पहुंचाया है।ओर उक्त आवासीय प्लांट संख्या 122, 123 , जो ग्राम पंचायत तखतगढ द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है, नगर पालिका में उसका भू उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक में परिवर्तन नहीं किया है । जो बिल्डिंग बाइलॉज के विरोध निर्माण किया गया है । उक्त निर्माण की जांच कर दोषी के विरोध में कार्रवाई करते हुए नियमों के विपरीत कार्यो को डिस्मेंटल कराने की कार्रवाई करावे
3 महीने पूर्व अभी कर रखी है शिकायत यह है कि नगर पालिका में चल रहे अवैध निर्माण कांपलेक्स को लेकर 30 सितंबर को नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भंवर मीना ने भी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ़ को शिकायत पत्र पेश करते हुए अवगत कराया था कि पालिका क्षेत्र के महावीर बस्ती नए बस स्टैंड के सामने एक निर्माण धारी कांपलेक्स जिसकी प्रणिज्यक बड़े कांपलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है । नगर पालिका प्रस्तुत मानचित्र के विरूद्ध एवं नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। एवं उक्त भवन कि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक करवाया जा सकता है नियमानुसार पार्किंग सहित इत्यादी कोई व्यवस्थ नहीं की है। उसे अविलम्ब अवैध निर्माण को अभिगृहित करवाकर पालिका अधिनियम के तहत ठोस भर्रवाई अमल में लाने की मांग उठाई थीं । लेकिन आज भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य पूरा होने के कारण मामला जस का तस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है