राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ

Apr 16, 2026 - 19:01
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राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ
भरतपुर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)  राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने एवं नवीन रोजगार अवसरों के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के अंतर्गत एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किये गए हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र महाप्रबंधक सीएम गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत खुदरा एवं थोक व्यापारी, जो नया व्यापार स्थापित करना चाहते हैं या अपने वर्तमान उद्यम का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं प्रोत्साहनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र महाप्रबंधक ने बताया कि ब्याज अनुदान सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी पर 5 वर्षों पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। जिसमें 1 करोड रूपये ऋण तक 6 प्रतिशत एवं 1 से 2 करोड रूपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि महिला, एससी, एसटी एवं दिव्यांग व्यापरी को 1 से 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 
सीटीजीटीएमएसई शुल्क का पुनर्भरण 
उन्होेंने बताया कि पॉलिसी के तहत गारंटी शुल्क का 50 प्रतिशत तक पुनर्भरण, अधिकतम 5 वर्षों तक, बीमा प्रीमियम का पुनर्भरण में नई/विस्तार खुदरा व्यापार उद्यमों को 5 वर्षों तक इकाई के बीमा हेतु भुगतान की गई प्रमियम राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष तक पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क में नई/विस्तार खुदरा व्यापार उद्यमों को 1 वर्ष तक ई-कॉमर्स के माध्यम से लेन-देन करने हेतु दी जाने वाली कुल प्लेटफार्म शुल्क का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष पुनर्भरण दिया जाएगा।
पात्रता शर्तें
उन्होंने बताया कि पॉलिसी के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं संस्थागत आवेदक पात्र होंगे, बेशर्तें आवेदक द्वारा आवेदक विगत 5 वर्षों में भारत या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से ब्याज अनुदान के परिलाभ नहीं लिये गये हों। साथ ही वाहनों के थोक विक्रेता , ऑटोमोबाइल डीलर, फ्यूल टेªडर्स, शराब, पॉलिथीन विक्रेता तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित व्यापार पॉलिसी अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यापारी एवं उद्यमी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। 

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