AIBE पास न करने पर जहाजपुर के 18 वकीलों की प्रैक्टिस पर लग सकती है रोक

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने एक अहम फैसला लेते हुए उन अधिवक्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अभी तक अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण नहीं की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्देशों के अनुसार, जो अधिवक्ता 1 जुलाई, 2010 के बाद कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्षों के भीतर AIBE पास नहीं कर सके हैं, वे वकालत करने के अयोग्य माने जाएंगे।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के निर्देश पर राज्य की सभी बार एसोसिएशनों को AIBE पास न करने वाले अधिवक्ताओं की सूची सार्वजनिक करने और इसे अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। जिसमें जहाजपुर के 18 वकीलों में अंकित सोनी, यूनुस अली, सोनाली धाकड़, सुरेखा शर्मा, लोकेश कुमार मीना, जय प्रकाश मीना, मोहित मीना, नसरीन खान, नीरज कुमार रेगर, कैलाश चंद्र मीना, अभय सिंह राजपूत, गौतम कुमार गुर्जर, संतोष कुमारी मीना, शुभानि टांक, फ़िरोज़ अहमद चीता, तनवीर अंजुम, मयूर सुवालका, अनिकेत टांक के नाम शामिल हैं।
बार काउंसिल ने सभी संबंधित अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द AIBE उत्तीर्ण करें, अन्यथा उनके प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, बार एसोसिएशनों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि वकालत के पेशे में पारदर्शिता बनी रहे। इस फैसले के बाद, उन अधिवक्ताओं में हलचल मच गई है, जिन्होंने अब तक AIBE परीक्षा पास नहीं की है। राजस्थान बार काउंसिल ने साफ कर दिया है कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा और जो अधिवक्ता तय समय सीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, वे प्रैक्टिस जारी नहीं रख पाएंगे।






