ग्राम नौंह व नगला गोपाल में कृषि भूमि पर विकसित अवैध कालोनियों में हटाये अतिक्रमण

भरतपुुर, राजस्थान
भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। उनको रोकने हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन की जागरूकता के लिए पूर्व में भी अपील और आग्रह किया गया था।
भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त प्रतीक जुईकर ने बताया कि भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अंतर्गत रूपान्तरित कॉलोनियों में ही प्लॉट अथवा भूखण्ड खरीदें तथा अवैध प्लाटिंगकर्ताओं, काश्तकारों अथवा खातेदारों को भी पूर्व में आगाह किया गया था। कृषि भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन करवाया जाकर ही कॉलोनी विकसित की जायें अन्यथा भरतपुर विकास प्राधिकरण 2024 की धारा 17, 31, 32, 33 व 35 तथा भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क, काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अनुसार अवैध प्लाटिंग से नियमानुसार बेदखली कर एक्ट के तहत राजकीय भूमि घोषित कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल सोमवार को बीडीए की टीम द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम नौंह, नगला गोपाल में कृषि भूमि पर विकसित अवैध आवासीय कालोनियों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर तथा थाना कोतवाली और पुलिस लाइन से पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।
- कोशलेन्द्र दत्तात्रेय






