महिला ने फर्जी आधार कार्ड बना बेशकिमती जमीन की दी पावर ऑफ अटॉर्नी, 6 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज
जहाजपुर (मोहम्मद आजाद नेब) थाने में फर्जी आधार कार्ड बना बेशकिमती जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के मामले मे महिला सहित छ: जनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता जान-बूझकर दस्तावेज़ों की नकली कॉपी बनाने, जालसाजी कर संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने, किसी के दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बेईमानी से या कपटपूर्वक असली के रूप में इस्तेमाल करने, संपत्ति के साथ विश्वास घात करने, मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने, बदलने, या नष्ट करने, गैरकानूनी काम को करने के लिए आपस में समझौता करने का मुकदमा दर्ज हुआ है।
थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि राज राजेश्वरी नाम की महिला ने कल शाम को थाने में रिपोर्ट दी जिसमें बताया की महिला की पुश्तैनी जायदाद ग्राम घांधोला पटवार हल्का कुराड़िया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में खसरा संख्या 1524/1409 रकबा 6.4800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1621/409 रकबा 0.0540 हैक्टेयर गेमुचाह खसरा संख्या 409/2 रकबा 8.3484 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 14.8824 हैक्टेयर स्थित होकर मेरे प्रार्थीया के खातेदारी मे दर्ज है। जिसका मैं बेरोकटोक उपयोग, उपभोग करती चली आ रही हूं। कभी भी मुझ प्रार्थीया द्वारा मेरी उपरोक्त आराजीयात को किसी भी व्यक्ति को रहन, बेचान, बख्शीश, अन्तरण नही किया गया है। यह जमीन मेरी बेशकिमती जमीन है। जो जहाजपुर से देवली सडक मार्ग पर स्थित है।
मेरी आराजीयात को धोखाधड़ी पूर्वक षड्यंत्र रचकर हड़पने के लिये अभियुक्तगणों ने आपस में दस्तावेजों की कूटरचना कर आपस मे मिलीभगत कर मेरी आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व मेरे साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से 18 अक्टूबर को एक फर्जी महिला अभियुक्त का मुझ प्रार्थीया के नाम कूटरचित आधार कार्ड तैयार करवा कर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादन करवा ली। जिस फर्जी महिला की पहचान मेरे नाम से अभियुक्त पवन सिंह व संजय सिंह ने की है। जो 18 अक्टूबर को तहसील जहाजपुर के पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 5 पृष्ठ संख्या 101 संख्या 202403036400018 पर पंजीबद्ध किया गया है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 8 के पृष्ठ संख्या से पर चस्पा की गई। इस तरह अभियुक्तों ने मुझ प्रार्थीया की जगह छदम नाम की महिला को खड़ा करके मूल्यवान प्रतिभूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से कुटरचित दस्तावेज तैयार कर साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 338, 336(3), 340(2), 316(2)(4), 318(4), 61(2) (a) के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है।