थीम परवाह के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की तिजारा टोल टैक्स नाके पर की गई नेत्र चिकित्सा जांच

Jan 3, 2025 - 17:56
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थीम परवाह के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की तिजारा टोल टैक्स नाके पर की गई नेत्र चिकित्सा जांच

खैरथल (हीरालाल भूरानी) राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर खैरथल तिजारा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सडक सुरक्षा नाह जनवरी 2025 के अन्तर्गत प्रस्तावित थीम "परवाह" के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनो की टोल प्लाजा तिजारा पर वाहन चालको को मौके पर परिवहन विभाग के अधिकारी / कार्मिको के द्वारा मौके पर उपस्थित मेडिकल टीम मय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ० अवनिश जांगिड द्वारा टोल बूथ से गुजरने वाले वाहन चालको के नेत्र जाँच एवं आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवा उपलब्ध करायी गयी।य
खैरथल - तिजारा जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीय डॉ अरविन्द गेट ने बताया कि मौके पर कुल 52 वाहन चालको के आँखो के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। जिसमे लोविजन दूर के लिए 05 एवं 19 वाहन चालको को चश्मो का वितरण मौके पर ही किया गया। दृष्टि दोष होने की स्थिति मे वाहन चालक को सडक पर लगे यातायात चिन्ह तथा गति के हिसाब से दूरी का निर्धारण करने मे समस्या हो सकती है। जिसकी वजह से दूर्घटना होने की सम्भावना बढ जाती है। सभी आमजन से अपील की जाती है कि दुपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता का हैलमेट पहनकर वाहन चलाये। किसी भी प्रकार का नशा वाहन चलाते समय नही करे। नियमित रूप से वाहन की फिटनेस की जाँच कराये।
सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सडक दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस क्रम मे समस्त चिकित्सा संस्थान सडक दुर्घटना मे पीडित व्यक्ति को तत्काल गुणवत्तापूर्ण ईलाज सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिले मे संचालित समस्त आपातकालीन एम्बूलेंस निर्धारित प्रोटोकोल अनुरूप दुर्घटना पीडित मरीजो को तत्काल प्राथमिक उपचार व परिवहन सेवा उपलब्ध कराये।
मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अन्तर्गत सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 10000 रू. प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का कियान्ययन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जायेगा। जिसमे आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चिकित्सा संस्थान पर दुर्घटना पीडित व्ययित को पहुंचाने वाले भले आदमी का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जायेगा। दुर्घटना में पीडित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक पूछताछ नहीं की जायेगी।

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