हाथ से मैला उठाने के संबंध में कराये सर्वे में कोई प्रकरण नहीं हुआ प्राप्त
भरतपुर, 04 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में हाथ से मैला उठाने के संबंध में कराये गये सर्वे में किसी भी व्यक्ति द्वारा हाथ से मैला उठाने का प्रकरण नहीं पाया गया। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि इस सम्बंध में नगर निगम, जिला परिषद व शहरी निकायों से सर्वे करवाया गया। उन्होंने बताया कि यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सात दिवस में कार्यालय सयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर, कलैक्ट्रेट परिसर के कमरा नम्बर 31 में दर्ज करवा सकते हैं।
हाथ से मैला उठाने का तात्पर्य - संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि हाथ से मैला उठाने से (मैन्यूवल स्केवेन्जर्स) तात्पर्य किसी समय अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली, गड्डे, ऐसे स्थान या परिसरों से है जिनको केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित करे, ऐसे स्थानों, परिसरों से मलमूत्र को पूर्णतया विघटित होने से पूर्व हाथ से सफाई करने, उसके निपटान में किसी रीति से उठाने के लिये किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, अभिकरण, ठेकेदार द्वारा किसी व्यक्ति को नियोजित किया जाता है तो वह कार्य हाथ से मैला उठाने की प्रकृति का है। उन्होंने बताया कि अगर उक्त कार्य ऐसे युक्तियों की सहायता से, संरक्षात्मक साधनों के उपयोग से अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली, गड्डे, ऐसे स्थान या परिसरों से जिनको केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित करके लगाया जाता है तो वह व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी नहीं समझा जायेगा।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय