पहाड़ी और कामां प्रधान के निलंबन पर हाईकोर्ट का स्टे
डीग / राजस्थान
पहाड़ी प्रधान साजिद खान और कामां प्रधान शहनाज खान की ओर से निलंबन आदेश को चुनौती की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में हुई। दोनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी.सिंह ने दलील दी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन जिला प्रमुख के विधानसभा चुनाव जीतने के अगले दिन ही कार्रवाई शुरू हुई। एएजी की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।
उच्चैन प्रधान के निलंबन पर स्थगन के बाद अब हाईकोर्ट ने पहाड़ी और कामां प्रधान के निलंबन पर भी स्टे लगा दिया। साथ ही चार आला अधिकारियों को अवमानना(कंटेम्प्ट) याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। यह कार्यवाही उच्चैन प्रधान को बहाल नहीं किए जाने पर की गई है। उल्लेखनीय है कि स्थगन आदेश के खिलाफ सरकार की अपील मुख्य न्यायाधीश की डिवीजनल बैंच से भी खारिज हो चुकी है।