10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने पर आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर न्यायालय ने खेड़ली थाने में दर्ज एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक हरकत (दुष्कर्म) करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। लोक अभियोजन विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि खेरली थाने में साल 2024 में एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक हरकत करने के मामले दर्ज हुआ। इसमें पुलिस ने आकाश पुत्र प्रभु दयाल उम्र 21 साल निवासी खेड़ली को गिरफ्तार किया। बालक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। इस दौरान आकाश ने बालक को एक खंडहर में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इस मामले में न्यायालय में 14 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी मानते हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।






