गिवअप अभियान की वैधता तिथि 31 मई

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर बंचित वर्गाें के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि अन्तिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोडकर लाभान्वित किया जाए ताकि ये समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। खाद्य विभाग द्वारा गिवअप अभियान की वैधता 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है।
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों को अपना नाम स्वेच्छा खाद्य सुरक्षा से हटाने के लिए 1 नवम्बर 2024 से गिव अप अभियान प्रारम्भ किया गया था। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्र है जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी अथवा अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो ट्रैक्टर, वाणिज्यिक वाहन आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर हों। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान में आज तक भरतपुर जिले में 2870 परिवारों के 11991 व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड दिया गया है।
गिवअप अभियान में भरतपुर जिले में 222 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी। गिवआप अभियान के तहत प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर के औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों के सम्बन्ध में सम्वन्धित अपीलीय अधिकारी के सगक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्यवाही की जायेगी। प्रवर्तन अधिकारी शहर भरतपुर प्रदीप शर्मा द्वारा शहर भरतपुर में प्रतिदिन 5 उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण करते हुए 34 अपात्र उपभोक्ताओं को चिन्हित कर, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष खाद्य सुरक्षा सूची से निष्कासन (हटाने) की कार्यवाही करते हुए अपील प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक कराने के लिए इच्छुक व्यक्ति खाद्य विभाग की वेबसाइट Food.raj.nic.in पर आवेदन कर सकता है अथवा उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध गिव अप फार्म भरकर अथवा कार्यालय जिला रसद अधिकारी के समक्ष गिव अप फार्म भरकर खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम पृथक करा सकता है।






