ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

May 9, 2025 - 19:45
 0
ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

खैरथल (हीरालाल भूरानी ) जिले में लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर जिले की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में ड्रोन कैमरों, हॉट एयर बैलून, यएवी आदि की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

जिला प्रशासन ने वर्तमान परिस्थितियों में ड्रोन कैमरे या आतिशबाजी जैसे साधनों का उपयोग कर लोक शांति भंग होने, कानून व्यवस्था बाधित होने और आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी के मद्देनजर यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति ड्रोन, यएवी, हॉट एयर बैलून आदि नहीं उड़ा सकेगा, पटाखों की बिक्री बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र के प्रतिबंधित रहेगी। आतिशबाजी का प्रयोग भी केवल संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जा सकेगा। यह आदेश सैन्य, अर्धसैनिक बलों और पुलिस विभाग द्वारा संचालित सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश 09 मई 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें और प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी GEXPRESSNEWS54@GMAIL.COM या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................