विद्युत उपभोक्ताओ ने एमनेस्टी योजना का उठाया लाभ: करें विद्युत कार्यालय से संपर्क

नारायणपुर (भारत कुमार शर्मा)
31.03.2023 से पूर्व कटे हुये कनेक्शनों की बकाया राशि वसूली हेतु "एमनेस्टी योजना" ।सभी श्रेणी के 31.03.2023 से पूर्व कटे हुये कनेक्शनों की बकाया राशि वसूली हेतु "एमनेस्टी योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना निम्न प्रावधानों के अनुसार सुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है।
यह योजना 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी रहेगी।
2 31.03.2023 से पूर्व कटे हुए कृषि के उपभोक्ता मूल बकाया राशि बिना व्याज / पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किश्तों में जमा करा सकेंगे। यदि उपभोक्ता किसी किश्त को समय से जमा नहीं कराता है तो उसे इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा। यदि उपभोक्ता इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेता है तो उसे सम्पूर्ण अवधि के लिये आखिरी किश्त जमा करवाने पर ही किसान ऊर्जा मित्र योजना को लाभ दिया जावेगा। कृषि श्रेणी के अलावा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 31.07.2024 तक एकमुश्त जमा करवाये जाने पर विलम्ब भुगतान शुल्क / व्याज में शतप्रतिशत् छूट दी जावेगी। जिन उपभोक्ताओं द्वारा विगत तीन वर्षों में ऐसी योजना का लाभ ले लिया है उनके लिये यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत चोरी / दुरुपयोग के मामले शामिल नही किये जायेगें।
इस योजना का लाभ लेने के लिये उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा
कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के कटे हुये कनेक्शनों को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोडा जावेगा। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन TCOS-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जायेंगे यदि कोई मामला न्यायालय में लंचित है एवं उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उपभोक्ता द्वारा एक महीने के अन्दर न्यायालय से प्रकरण वापिस लिये जाने के संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं न्यायालय से प्रकरण वापसी की स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।
यदि उपभोक्ता का मूल बकाया से संबंधित कोई विवाद है एवं वह निस्तारण करवाना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित आन्तरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ (IGR Cell) / उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में आवेदन करना होगा एवं संबंधित फोरम के निर्णायानुसार एमनेस्टी योजना का लाम लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फोरम द्वारा किया गया निर्णय उसे स्वीकार्य है एवं न्यायालय से प्रकरण, यदि कोई हो तो, वापिस ले लिया गया ह उपरोक्त जानकारी विद्युत कार्यालय नारायणपुर से प्राप्त हुई






