समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ
प्रवेश हेतु आवेदन करने का अन्तिम तिथि: 30 जुलाई 2025

जयपुर (राजस्थान)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय / महाविद्यालय स्तरीय) एवं आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 के लिये 16 मई 2025 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में पूर्व की भांति विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू होगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan. gov.in पर उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया
1. विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर नवीन प्रवेश पोर्टल SJMS के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों को विकल्प के रूप में ऑनलाईन चयन कर सकेगा।
3. पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते है, उन विद्यार्थियों का छात्रावास अधीक्षक द्वारा नवीनीकरण किया जावेगा।
प्रवेश हेतु पात्रता
1. राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए योजना लागू होगी।
2. किसी भी राजकीय एवं 'अनुदानित' छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति (अनुजाति जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग / मिरासी एवं मिश्ति वर्ग) के विद्यार्थी, जो छात्रावास/विद्यालय के 5 किमी के परिधि के भीतर रहते हों, अर्थात जिसके माता-पिता या संरक्षक 5 किमी की परिधि के भीतर रहते हों, छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. आवासीय विद्यालयों एवं विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
4. विद्यालय स्तरीय वालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जावेगी इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर JEE, NEET, CLAT, RAS, IAS प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय स्तरीय वालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर JEE, NEET, CLAT, RAS, IAS प्रतियोगी
परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा।
6. छात्र-छात्रा का चरित्र प्रमाण-पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
7. छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र-छात्रा को दी जायेगी।
8. प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा।
9. छात्र-छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से अधिक होने पर प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है एवं पे लेवल-11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे है, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जन-आधार कार्ड के माध्यम से लिये जावेगा। जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रमाणिक माना जायेगा। आवेदन पत्र हेतु वांछित दस्तावेज यथा आधार विवरण, बैंक विवरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का स्व घोषणा पत्र/आय विवरण, विशेष श्रेणी अन्तर्गत पिता/माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन का अधिकृत प्रमाण पत्र सहित विवरण, बीपीएल / स्टेट बीपीएल / अन्त्योदय आदि का विवरण जनाधार / राज ई वोल्ट / डिजि लॉकर अथवा दस्तावेज जारीकर्ता एजेन्सी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित होंगे। (इसके लिए विद्यार्थी को पृथक से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा आवेदकों के लिये) राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)। प्रवेश हेतु आवेदन करने का अन्तिम तिथि: 30 जुलाई 2025 नियत है।
छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता क्रमांक इस प्रकार रहेंगे
1- पूर्व से आवासरत छात्र-छात्रा, 2- कोरोना वैश्विक, महामारी से अनाथ / विधवा के पुत्र-पुत्री, 3- अनाथ छात्र-छात्रा, 4- विधवा / परित्यक्ता स्वयं 5- विशेष योग्यजन स्वयं, 6- विधवा / परित्यक्ता के पुत्र / पुत्री छात्र-छात्रा, 7- विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे, 8- बी.पी.एल. परिवार के छात्र-छात्रा तथा 9- वार्षिक आय सीमा 8.00 लाख रूपये वाले परिवार एवं लेवल-11 (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतनभोगी राज्य सरकार के कर्मचारी के पुत्र-पुत्री।
विशेष विवरण -40 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक-बालिकाओं को गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरीयता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 07-05-2015 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट http://sje.rajasthan. gov. पद देखा जा सकेगा।
विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की मेरिट सूची निम्न तिथियों के अनुसार जारी की जायेंगी
-प्रथम सूची दिनांक 25 जून, 2025
-द्वितीय सूची - दिनांक 03 जुलाई, 2025
-तृतीय सूची दिनांक 10 जुलाई, 2025
-चतुर्थ सूची दिनांक 25 जुलाई, 2025
वरीयता सूची छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जायेगी। वरीयता सूची में आये छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु आठ दिवस का समय दिया जायेगा। उक्तानुसार वरीयता सूचियां जारी करने के बाद भी यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक को कॉशन मनी जमा करवायेंगे। अधीक्षक कॉशन मनी जमा करने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे तथा कॉशनमनी की राशि व रसीद नम्बर ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करेंगे।






